जाति प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र
एससी, बीसी या ओबीसी प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(जाति)
मैं, गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि मैं रामदासिया जाति से संबंध रखता हूँ, जो राज्य में अनुसूचित जाति में आती है, और सिख धर्म को मानता हूँ।
2.यह कि मेरे पिता व पूर्वज भी इसी जाति से थे और मेरे परिवार ने अपनी जाति या धर्म नहीं बदला है।
3.यह कि मैंने मेरी बेटी सिमरन कौर के लिए किसी अन्य राज्य या दफ़्तर से जाति प्रमाण पत्र नहीं लिया है।
4.यह कि मैं जानता हूँ कि झूठे बयान पर लिया गया प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है और यह अपराध है।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 4 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- आपके पिता का, या परिवार के किसी अन्य नज़दीकी सदस्य का, जाति प्रमाण पत्र, यदि हो: दफ़्तर प्रायः इसी पर भरोसा करते हैं
- जाति दिखाने वाला कोई रिकॉर्ड, जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या कोई पुराना माल रिकॉर्ड, यदि हो
- निवास का प्रमाण, जैसे वोटर कार्ड या राशन कार्ड; हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (फ़ैमिली आईडी) नंबर
- दो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़, या जहाँ माना जाए वहाँ स्व-घोषणा; फिर आवेदन के साथ सेवा केंद्र (पंजाब), सरल केंद्र या सरल पोर्टल (हरियाणा) या संपर्क केंद्र (चंडीगढ़) में दाख़िल होता है। पटवारी या कोई अन्य फ़ील्ड अधिकारी रिपोर्ट करता है, और राजस्व अधिकारी, प्रायः तहसीलदार, प्रमाण पत्र जारी करता है।
फ़ीस
सेवा केंद्र की फ़ीस, ई-स्टाम्प पेपर और ओथ कमिश्नर या नोटरी की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र केवल हिंदू, सिख या बौद्ध को जारी होता है (संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950)।
- केंद्र सरकार की नौकरी या दाख़िले के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र केंद्रीय फ़ॉर्मेट में, क्रीमी लेयर की जाँच के साथ बनता है: ऐप में ओबीसी / बीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का शपथ पत्र लें।
- झूठे बयान पर लिया गया प्रमाण पत्र रद्द होता है, और उस पर लिए गए लाभ वापस लिए जा सकते हैं।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।