बँटवारे (तक़सीम) व अलग क़ब्ज़े का दावा
हिस्सेदार का वादपत्र: शजरा व हिस्से, साझी संपत्तियों का विवरण, प्रारंभिक डिक्री और स्थानीय आयुक्त।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), अमरनगर
दीवानी दावा नं. ______ सन् 2026
बनाम
बँटवारे (तक़सीम) व अलग क़ब्ज़े तथा हिसाब का दावा
(वादपत्र में वर्णित साझी संपत्तियों में वादी के 1/3 हिस्से का)
निवेदन है कि:-
1.यह कि इस दावे के प्रतिवादी ये हैं:
| प्रतिवादी नं. | नाम, पिता या पति का नाम व पता |
|---|---|
| 1 | गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब |
| 2 | हरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी गाँव कल्याणपुर, तहसील व ज़िला अमरनगर |
2.यह कि पक्षों के पिता करनैल सिंह नीचे लिखी संपत्तियों के मालिक थे; उनकी मृत्यु दिनांक 12-01-2019 को बिना वसीयत के हुई, उनकी पत्नी की मृत्यु उनसे पहले हो चुकी थी, और उनकी मृत्यु पर ये संपत्तियाँ बराबर हिस्सों में उनके तीनों बच्चों को, जो इस दावे के पक्षकार हैं, मिलीं।
3.यह कि पक्षकार नीचे लिखी साझी संपत्तियों में निम्नलिखित हिस्सों के अनुसार हिस्सेदार हैं:
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- परिवार का शजरा नसब (वंशावली), गुज़र चुके मालिकों के मृत्यु प्रमाण पत्रों सहित
- सारी साझी ज़मीन की जमाबंदी (फ़र्द) और इंतक़ाल, और साझे मकानों और प्लॉटों के विलेख या नगर निकाय का रिकॉर्ड
- हर हिस्सेदार की सूची पूरे पते सहित: हर एक को पक्ष बनाना ज़रूरी है
- कोई पारिवारिक समझौता, वसीयत या पहले बँटवारे के काग़ज़, और हिसाब माँगें तो आमदनी का सबूत
- आपका पहचान पत्र, और आपके वकील के नाम आपके हस्ताक्षर वाला वकालतनामा
कहाँ जाना है
जिस क्षेत्र में संपत्ति है, वहाँ की दीवानी अदालत में वकील के माध्यम से, समर्थन वाले शपथ पत्र सहित, दाख़िल होता है; अदालत पहले हिस्से तय करती है (प्रारंभिक डिक्री), फिर संपत्ति बँटवाती है, प्रायः स्थानीय आयुक्त के ज़रिए।
फ़ीस
कोर्ट फ़ीस इस पर निर्भर है कि आप साझे क़ब्ज़े में हैं या बाहर रखे गए हैं, राज्य के कोर्ट फ़ीस क़ानून के अनुसार, जैसा काउंटर या आपके वकील पुष्टि करें; साथ में सम्मन का तलबाना। वकील की फ़ीस अलग है।
ध्यान दें
- साझी खेती की ज़मीन का बँटवारा अक्सर इसकी जगह राजस्व अधिकारी करते हैं: "संयुक्त ज़मीन की तक़सीम (बँटवारे) हेतु प्रार्थना पत्र" देखें।
- किसी हिस्सेदार को छोड़ देने से दावा नाकाम हो सकता है: शजरा नसब का जमाबंदी से मिलान करें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
वादपत्र, याचिका या अपील पर कोर्ट फ़ीस राहत और उसकी मालियत के अनुसार राज्य के कोर्ट फ़ीस क़ानून से तय होती है; कोर्ट फ़ीस टिकट (या ई-कोर्ट फ़ीस की रसीद) और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।