कैविएट (धारा 148ए सीपीसी)

संभावित मामले में अंतरिम आदेश से पहले सुनवाई की माँग (90 दिन मान्य)।

दस्तावो में मुफ़्त बनाएँ

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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।

काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), अमरनगर

विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…कैविएटर

बनाम

कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…संभावित आवेदक

दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 148ए के अंतर्गत कैविएट

निवेदन है कि:-

1.यह कि कैविएटर को आशंका है कि उपरोक्त व्यक्ति इस न्यायालय में मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर बारे निषेधाज्ञा का दावा या प्रार्थना पत्र दाख़िल कर अंतरिम आदेश माँग सकता है।

2.यह कि कोई भी अंतरिम आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का कैविएटर को अधिकार है, और दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 148ए(3) के अनुसार इस कैविएट की प्रति उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड डाक से भेज दी गई है।

3.यह कि ऐसा कोई मामला आने पर कोई आदेश पारित करने से पहले कैविएटर या उसके अधिवक्ता को सूचना दी जाए।

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
विक्रम सिंह
द्वारा अधिवक्ता

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

वकील के माध्यम से हर उस अदालत में दाख़िल होती है जहाँ मुक़दमा आ सकता है (जैसे ज़िला अदालत और उच्च न्यायालय), दूसरे पक्ष को रजिस्टर्ड डाक (एडी) से प्रति भेजने के बाद।

फ़ीस

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगते हैं; आज की राशि काउंटर पर पूछें। वकील की फ़ीस अलग है।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।