जन्म के विलंबित पंजीकरण हेतु शपथ पत्र
21 दिन के बाद जन्म दर्ज करवाने हेतु (धारा 13, 1969 अधिनियम)।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(जन्म का विलंबित पंजीकरण)
मैं, रोहन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि अर्जुन का जन्म दिनांक 14-03-2017 को नानक नगर, अमरनगर स्थित हमारे घर में माता आशा रानी व पिता रोहन कुमार के यहाँ हुआ था।
2.यह कि यह जन्म तय समय में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे का जन्म घर पर हुआ और हमें पता नहीं था कि जन्म दर्ज करवाना होता है।
3.यह कि बच्चे का अब तक कोई जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है और ऊपर दिए विवरण सही हैं।
4.यह कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अंतर्गत जन्म के विलंबित पंजीकरण के आवेदन के समर्थन में मैं यह शपथ पत्र दे रहा हूँ।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 4 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- माता-पिता के पहचान पत्र, और जन्म के समय परिवार के पते का प्रमाण
- जन्म का प्रमाण: अस्पताल की डिस्चार्ज पर्ची या जन्म का रिकॉर्ड; घर पर जन्म हो तो दाई, आशा वर्कर, सरपंच या वार्ड पार्षद का बयान
- रजिस्ट्रार का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (कि जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है), अगर रजिस्ट्रार माँगे
- बड़े बच्चे के लिए जन्म तिथि दिखाने वाला स्कूल रिकॉर्ड या आधार
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद उस जगह के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के पास दाख़िल होता है जहाँ बच्चे का जन्म हुआ (शहर में नगर निकाय; गाँव में स्वास्थ्य विभाग या पंचायत की पंजीकरण इकाई), अक्सर सेवा केंद्र, सरल केंद्र या संपर्क केंद्र के ज़रिए।
फ़ीस
रजिस्ट्रार का विलंब शुल्क इस पर निर्भर है कि पंजीकरण कितनी देर से हो रहा है; ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि पूछें।
ध्यान दें
- घटना के एक साल के भीतर रजिस्ट्रार इस शपथ पत्र और विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कर सकता है; एक साल के बाद प्रायः पहले ज़िला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का आदेश चाहिए (उस आदेश का प्रार्थना पत्र ऐप में है)।
- जन्म का पंजीकरण वहीं होता है जहाँ जन्म हुआ, न कि जहाँ परिवार अब रहता है।
- अगर नाम अभी तय नहीं है, तो जन्म बिना नाम के दर्ज हो सकता है और नाम बाद में जुड़वाया जा सकता है (इसका काग़ज़ ऐप में है)।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।