स्कूल या कॉलेज को प्रार्थना पत्र: टीसी, फ़ीस में रियायत, छुट्टी या चरित्र प्रमाण पत्र
स्कूल या कॉलेज के प्रमुख को प्रार्थना पत्र, विद्यार्थी या माता-पिता के हस्ताक्षर से: ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट, फ़ीस में रियायत, छुट्टी या चरित्र प्रमाण पत्र।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
सेवा में,
मुख्याध्यापिका,
सरकारी प्राथमिक स्कूल, नानक नगर, अमरनगर
विषय: ट्रांसफ़र (लीविंग) सर्टिफ़िकेट हेतु: अर्जुन, कक्षा चौथी, सेक्शन बी (दाख़िला नं. 1234)
महोदय/महोदया,
कृपया अर्जुन का ट्रांसफ़र (लीविंग) सर्टिफ़िकेट जारी करें, क्योंकि हमारा परिवार शांतिपुर जा रहा है, जहाँ वह किसी स्कूल में दाख़िला लेगा।
सारी फ़ीस और अन्य बकाया चुका दिया गया है, और आपसे ली गई हर चीज़, जैसे पुस्तकालय की किताबें, लौटा दी गई है। कृपया दाख़िले के समय जमा किए गए मूल काग़ज़ भी लौटा दें: जन्म प्रमाण पत्र।
धन्यवाद सहित,
दिनांक: 12-10-2026
आशा रानी (अर्जुन की माता)
मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- विद्यार्थी का पहचान पत्र और ताज़ा रिपोर्ट कार्ड या फ़ीस रसीद
- ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट के लिए: बेबाक़ी पर्ची या आख़िरी फ़ीस की रसीदें, और लाइब्रेरी कार्ड
- फ़ीस रियायत के लिए: कठिनाई का सबूत, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल या राशन कार्ड, या कमाने वाले माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीमारी की छुट्टी के लिए: डॉक्टर का प्रमाण पत्र
- माता-पिता हस्ताक्षर करें तो उनका पहचान पत्र
कहाँ जाना है
स्कूल या कॉलेज के दफ़्तर में, प्रधानाचार्य या प्रमुख के नाम; प्राप्ति सहित एक प्रति अपने पास रखें।
फ़ीस
कुछ स्कूल और कॉलेज प्रमाण पत्रों, और डुप्लीकेट, की फ़ीस लेते हैं; दफ़्तर से पूछें।
ध्यान दें
- आठवीं कक्षा तक के बच्चे के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट मिलने में देरी नए स्कूल में दाख़िला टालने या मना करने का आधार नहीं है (निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, धारा 5)।
- राज्य या संस्था की छात्रवृत्तियों और फ़ीस माफ़ी के बारे में दफ़्तर से पूछें; उनके प्रायः अपने फ़ॉर्म और तारीख़ें होती हैं।
- दफ़्तर से निकलने से पहले ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट पर नाम, माता-पिता के नाम और जन्म तिथि जाँच लें; डुप्लीकेट के लिए प्रायः शपथ पत्र लगता है।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
सादा काग़ज़ काफ़ी है।