गुम एफ़डी, शेयर या प्रमाण पत्र हेतु क्षतिपूर्ति बॉन्ड
मूल गुम होने पर डुप्लीकेट एफ़डी रसीद, शेयर प्रमाण पत्र आदि हेतु।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
क्षतिपूर्ति बॉन्ड
सर्वसाधारण को ज्ञात हो कि मैं, मीरा शर्मा पत्नी श्री कबीर शर्मा, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, यह बॉन्ड अमर सहकारी बैंक लि., मुख्य शाखा, अमरनगर के हक़ में लिखती हूँ।
1.यह कि अमर सहकारी बैंक लि., मुख्य शाखा, अमरनगर द्वारा मुझे जारी सावधि जमा रसीद नं. FD/2024/7788, मूल्य ₹2,00,000 (दो लाख रुपये मात्र), दिनांक 15-09-2026 को गुम हो गया, और इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई (गुमशुदगी रिपोर्ट नं. LR-4521 दिनांक 16-09-2026)। यह किसी के पास गिरवी, बेचा या हस्तांतरित नहीं किया गया है।
2.यह कि मेरे अनुरोध पर अमर सहकारी बैंक लि., मुख्य शाखा, अमरनगर मूल के बिना डुप्लीकेट जारी करने, या देय राशि देने पर सहमत हुआ है।
3.यह कि मूल मिलने पर मैं उसे तुरंत रद्द करने हेतु अमर सहकारी बैंक लि., मुख्य शाखा, अमरनगर को लौटाऊँगी।
4.यह कि मेरे अनुरोध पर कार्य करने के कारण अमर सहकारी बैंक लि., मुख्य शाखा, अमरनगर को होने वाली हर हानि, दावे, माँग, लागत व ख़र्च की मैं पूर्ति करूँगी और ऐसी कोई भी राशि पहली माँग पर बिना आपत्ति चुकाऊँगी।
5.यह कि यह बॉन्ड मुझ पर और मेरे वारिसों, निष्पादकों व क़ानूनी प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी है।
दिनांक: 12-10-2026
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- जो गुम हुआ उसका ब्योरा: एफ़डी, शेयर या प्रमाण पत्र का नंबर, तारीख़ और राशि
- गुम होने की पुलिस रिपोर्ट की प्रति, और बैंक या कंपनी माँगे तो अख़बार की सूचना
- आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- दो गवाह, और बैंक या कंपनी माँगे तो एक ज़मानती, हर एक अपने पहचान पत्र सहित
कहाँ जाना है
दो गवाहों के सामने, प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर, हस्ताक्षर होते हैं, और माँगा जाए तो नोटरी से तस्दीक़; फिर इसे बैंक को, या शेयरों के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार (आरटीए) को, उसके अपने फ़ॉर्मों के साथ दिया जाता है।
फ़ीस
क्षतिपूर्ति बॉन्ड पर स्टाम्प शुल्क राज्य की अनुसूची के अनुसार लगता है और राशि पर निर्भर हो सकता है; ख़रीदने से पहले ई-स्टाम्प केंद्र से पूछें। तस्दीक़ हो तो नोटरी की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है।
ध्यान दें
- शेयरों के लिए रजिस्ट्रार अब प्रायः डुप्लीकेट डीमैट रूप में देता है: डीमैट खाता तैयार रखें।
- अगर मूल मिल जाए, तो उसे तुरंत रद्द करने के लिए लौटाएँ, जैसा बॉन्ड में लिखा है।
- पहले बैंक या दफ़्तर से उसका अपना फ़ॉर्मेट माँगें: कई केवल अपना ही मानते हैं, और कुछ ज़मानती भी माँगते हैं।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
क्षतिपूर्ति बॉन्ड और गारंटी पर स्टाम्प शुल्क राज्य और राशि पर निर्भर है; बैंक व बोर्ड प्रायः अपना फ़ॉर्मेट तय करते हैं। छापने से पहले जाँचें।